झाँसी में लागू हो गयी धारा 163, किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक

झांसी: जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 को 16 जनवरी 2026 तक लागू कर दिया गया है. आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के समूह को जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने या धरना देने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी रूप में भड़काऊ नारे लगाने पर भी पाबंदी रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

एडीएम प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि आगामी अवधि में चौधरी चरण सिंह जयंती, क्रिसमस डे, गुरु गोविंद सिंह जयंती, नववर्ष, मकर संक्रांति और हजरत अली जन्मदिवस जैसे कई स्थानीय पर्व पड़ रहे हैं. साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं. ऐसे में स्वार्थी तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. इसलिए सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों और आवश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाज़ी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

धारा 163 क्या होती है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 एक एहतियाती प्रावधान है, जिसके तहत प्रशासन किसी भी क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भीड़ एकत्र होने, जुलूस, प्रदर्शन या उत्तेजनात्मक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा सकता है. इसका उद्देश्य संभावित तनाव, हिंसा या अव्यवस्था की स्थिति को रोकना होता है. यह आदेश 16 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा.

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