जन्माष्टमी के आयोजनों पर जिलाधिकारी ने दिए ये निर्देश

जालौन: जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदें/ नगर पंचायतें को गौ- आश्रय स्थलों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बंध में बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19.08.2024 का पालन करें.

शासन द्वारा जन्माष्टमी के पर्व के दौरान जनपद में संचालित गौ-आश्रय स्थलों / कान्हा गौशालाओं में निम्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी के दिन सभी गौ-आश्रय स्थलों पर समारोह पूर्वक गौ-पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, गाय के गोबर के बने दीए, राधा-कृष्ण की मूर्तियों आदि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार कराकर स्थानीय बाजारों में बेचने हेतु उपलब्ध कराई जाए, कक्षा-6 से कक्षा-12 तक के स्कूली बच्चों को गौ-आश्रय स्थलयों में भ्रमण हेतु लाया जाए और उन्हें गोपालन की प्रति संवेदनशील बनाते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार एवं गोपालन के महत्व से अवगत कराया जाए.

उन्होंने बताया कि जनपद में संचालित गौ-आश्रय स्थलों / कान्हा गौशालाओं में उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही आयोजित कार्यक्रम की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराकर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए.

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आदित्य हृदय नवोदित पत्रकार हैं. सामाजिक मुद्दों में विशेष रुचि रखते हैं.

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