सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई एक साल सश्रम कारावास की सज़ा

पंजाब : पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज केस में एक साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है . सिद्धू को यह सज़ा कोर्ट ने 33 साल पुराने केस में सुनाई है .
सन 2018 में सिद्धू को एक बुजुर्ग की ग़ैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया था , लेकिन दूसरा रोड रेज केस अभी भी चल रहा था . जिसे कोर्ट ने 1 हज़ार रुपये के जुर्माने पर ही छोड़ दिया था .
मृतक के परिजनों ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर पुनः सुनवाई के लिए अपील की . जिसे लेकर कोर्ट ने 19 मई को फ़ैसला सुना दिया . सिद्धू को आज ही जेल जाना होगा , जेल में उनके पड़ोसी कट्टर विरोधी मजीठिया होंगे .
क्या है मामला ?
सिद्धू की मार्केट में कार पार्किंग को लेकर 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से बहस हो गई. सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया. उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. अस्पताल की रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई.

सिद्धू बोले क़ानून का फैसला स्वीकार
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का फैसला आने के बाद सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें कानून का फैसला हर परिस्थिति में स्वीकार है . सिद्धू इस बक्त पटियाला में है . जिस वक्त सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला सुना रहा था , उस वक्त वह हाथी पर चढ़कर पटियाला में आम आदमी सरकार में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे .

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आदित्य हृदय नवोदित पत्रकार हैं. सामाजिक मुद्दों में विशेष रुचि रखते हैं.

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