जालौन: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीयन अधिकारी/वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, जनपद-जालौन में पंजीकृत स्कूल वाहन जिनके पंजीयन/फिटनेस की वैधता समाप्त होने के पश्चात् भी बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये यात्रियों का परिवहन कर रहे हैं. कार्यालय स्तर पर आपको इस आशय का नोटिस भी प्रेषित किया जा चुका है एवम् कार्यालय से दूरभाष के माध्यम से भी आपको सूचित किया गया है कि अविलम्ब अपनी वाहन को सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) जनपद-जालौन से भौतिक/तकनीकी परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें, किन्तु अभी तक आप द्वारा अपनी वाहन फिटनेस हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है. अतः ऐसा मत स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि आपके वाहन के संचालन से यात्रियों को खतरा कारित होगा.
पंजीयन प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित
सुरेश कुमार, पंजीयन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0/प्रर्व0), जनपद-जालौन मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-53(1)क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 47 स्कूली वाहनों (वाहन संख्या- UP92T0121, UP77A8491, UP92T3762, UP92T4707, UP92B0913, UP92T3480, UP92B0365, UP92T3478, UP92T7887, UP92T7807, UP92T8230, UP77A7622, UP92T0108, UP92T0282, UP92T0388, UP92T0346, UP92T0332, UP92B0831, UP92T0179, UP16M9347, UP71T4788, UP92T3882, UP92T4090, UP92T4649, UP92T5141, UP62T4548, UP93T0168, UP84F9162, UP92T8595, UP92T4616, MP04PA1105, UP92T7888, MP04PA1106, UP92T0405, UP92T7886, UP92T8414, UP92T8525, UP92T6907, UP15CT6285, UP92T7680, UP92T7753, UP92T8477, UP35T0615, UP92T4424, UP92T0330, UP92T4651, UP92T4650) का पंजीयन प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ. यदि आप द्वारा वाहन को मानक के अनुरुप कर लिया जाता है तो इस कार्यालय द्वारा प्रश्नगत वाहन का निलम्बन रद्द कर दिया जायेगा.