उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरों को अनिवार्य कर दिया है. यदि बस में कैमरे नहीं लगे होंगे तो जुर्माना भी लगाया जाएगा. प्रमुख सचिव परिवहन लक्को वेंकटेश्वरलू की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक, यूपी के मोटर वाहन नियम 1988 के नियम 222 के तहत प्रदेश के सभी स्कूल बसों और वैनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना ज़रूरी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. यानि अब स्कूल बसों में कैमरा लगा होने का प्रावधान प्रदेश के कानून में शामिल हो चुका है.
जानिए और नियमों में क्या है ख़ास?
सरकार ने कैमरों के अलावा स्कूल बसों से संबंधी और अन्य कानून भी लागू किये गए हैं जो इस प्रकार हैं –
* हर स्कूल बस या वैन को पीले रंग में ही रंगा होना चाहिए.
* स्कूल बस शब्द का इस्तेमाल भी बस या वैन के अगले हिस्से में बड़े अक्षरों में किया जाना चाहिए.
* व्हीकल्स में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न नहीं लगे हों.
* आपात हालातों को लेकर वाहनों में अलार्म या घंटी या फिर सायरन लगे होने चाहिए.
* व्हीकल्स में फायर एक्सटेंशन, जीपीएस ट्रैकिंग भी होना चाहिए.
3 महीने का दिया गया समय
परिवहन विभाग की ओर से समय सीमा सभी बस मालिको के लिए जारी कर दी गयी है. उन्हें तीन महीने के अंदर ही सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा. तभी वह अपनी बसों को किसी स्कूल वाहन के रूप में सम्मिलित कर पाएंगे.